बिहार सरकार ने राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए “बिहार महिला सहायता योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को एकमुश्त ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय (विशेषकर मुस्लिम महिलाओं) के लिए है, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है या जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं।

योजना का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना।
- तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को आजीविका चलाने में मदद करना।
- महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
बिहार महिला सहायता योजना की पात्रता
मापदंड | शर्तें |
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धर्म | मुस्लिम (अल्पसंख्यक समुदाय) |
आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
वैवाहिक स्थिति | तलाकशुदा या 2 साल से अधिक समय से परित्यक्त |
आय सीमा | परिवार की सालाना आय ₹4 लाख से कम |
अन्य शर्तें | विधवा या मोसमात महिलाएं पात्र नहीं |
जरूरी दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- पति से तलाक/परित्याग का प्रमाण (कोर्ट ऑर्डर या स्थानीय प्रमाण पत्र)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण (बिहार का मूल निवासी होना जरूरी)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
- फॉर्म को कार्यालय में जमा करें।
- अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- सत्यापन के बाद, ₹25,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए है।
- आवेदन ऑफलाइन ही किया जा सकता है।
- अगर कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
अगर आप या आपकी कोई जानकारी इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर चेक करें।
नोट: यह योजना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है, अन्य समुदायों की महिलाएं अलग योजनाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं।