उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके।

योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य है:
- गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक आर्थिक मदद देना।
- समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा देना।
योजना के लाभ (25,000 रुपये की वित्तीय सहायता)
इस योजना के तहत 6 चरणों में धनराशि दी जाती है:
चरण | आयु/कक्षा | राशि (रुपये में) |
---|---|---|
1 | बेटी के जन्म पर | 5,000 |
2 | 1 वर्ष की आयु पर (टीकाकरण) | 2,000 |
3 | पहली कक्षा में प्रवेश पर | 3,000 |
4 | छठी कक्षा में प्रवेश पर | 3,000 |
5 | नौवीं कक्षा में प्रवेश पर | 5,000 |
6 | बारहवीं कक्षा पास करने पर | 7,000 |
कुल राशि | 25,000 रुपये |
पात्रता शर्तें
- निवास: केवल उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी बालिकाएँ ही आवेदन कर सकती हैं।
- परिवार सीमा: एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा (जुड़वाँ होने पर 3)।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी: परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/बिजली बिल)
- बैंक खाता विवरण (लाभार्थी के नाम पर)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (रजिस्ट्रेशन के लिए)
आवेदन कैसे करें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “Citizen Service” विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन करें (मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करें)।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करके रखें।
नोट:
- यह योजना 54 लाख से अधिक बेटियों को लाभ पहुँचा चुकी है।
- राशि PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
अगर आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो तुरंत आवेदन करें! 🚀
🔗 आधिकारिक वेबसाइट: यहाँ क्लिक करें (लिंक अधिकारिक साइट के अनुसार अपडेट करें)